
जब कभी भी हम अपनी बाइक या कार से बाहर निकलते हैं, तो हमें हमेशा अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखना होता है, लेकिन, अब इसकी जरूरत नहीं होगी. दरअसल, केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आपके ये कागजात आपने डिजिलॉकर में अपलोड किए हैं, तो आपको कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी
सड़क परिवहन और राजगार्म मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि आधिकारिक प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर माना जाएगा.
ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट को भौतिक रूप से साथ रखने की अनिवार्यता को खत्म करते हुए सरकार ने गुरुवार (09 अगस्त) को राज्यों को सलाह जारी की है कि वे इस प्रकार के सभी दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफार्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार करें.















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